मुंबई, हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लंबे समय से चल रही बहस पर आज विराम लग गया। हाजी अली दरगाह प्रबंधन ने बांबे हाई कोर्ट के फैसले को मानते हुए दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर हामी भर दी है। दरगाह प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे बांबे हाई कोर्ट के फैसले के साथ हैं और इसे दरगाह में लागू किया जाएगा। दरगाह मैनेजमेंट के अनुसार महिलाओं को अंदर तक जाने की अनुमति मिलेगी।
महिलाओं को दरगाह में प्रवेश देने के लिए अलग रास्ता बनाया जाएगा। इससे पहले दरगाह मैनेजमेंट की तरफ से उनके वकील गोपाल सुब्रमण्यम सु्प्रीम कोर्ट के सामने बोले कि उन्होंने मैनेजमेंट को इस बात पर राजी कर लिया है कि वो एक मैकेनिज्म बनाएं ताकि मामले को सुलझाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट की मंजूरी पर स्टे आगे बढ़ा दिया था। 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि हाजी अली दरगाह ट्रस्ट जिसने बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है वो कोई प्रोग्रेसिव कदम उठाएगा। बता दें कि 2012 में दरगाह ट्रस्ट के लिए गए एक निर्णय के बाद से ही दरगाह के मुख्य गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश निषेध है।