नयी दिल्ली , उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में मेरठ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी को हापुड़ में हुए कथित मॉब लिंचिंग मामले की जांच का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्राए न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मॉब लिंचिंग की घटना में कथित तौर पर घायल हुए समीउद्दीन की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया। न्यायालय ने मेरठ आईजी को घटना की जांच करके दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी जबकि याचिकाकर्ता घायल हो गया था।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर करते हुए हापुड़ जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की उस गुहार पर गौर करेए जिसमें उसने सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को जब भी लगे कि उसकी सुरक्षा को खतरा है तो वह संबंधित पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाये जो आवश्यक सुरक्षा मुहैया करायेंगे।