परभणी, महाराष्ट्र के परभण में विशेष जिला और सत्र अदालत के न्यायाधीश एस आई पठान ने मंगलवार को नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष की सजा और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने नाबालिग को क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया। सरकारी वकील के अनुसार पाथरी तालुका के 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी लड़की की नौ वर्षीय नाबालिग मित्र का जून 2017 में कई बार यौन शोषण किया और उसे किसी से कुछ भी नहीं बताने की धमकी दी।
पीड़िता की हालत जब खराब हुयी तब उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी और माँ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनायी।