नयी दिल्ली , खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में दूसरे खाद्य तेल मिलाने पर 01 अक्टूबर से रोक लगा दी गई है।
सरकार ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से कहा था कि वह खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में दूसरे खाद्य तेल मिश्रित करने की छूट समाप्त करते हुये इस संबंध में नये निमय तय करे। सरकार ने 23 सितंबर को जारी निर्देश में कहा था कि जनहित में अब देश में सिर्फ शुद्ध सरसों तेल के उत्पादन और बिक्री की ही अनुमति दी जानी चाहिये।
एफएसएसएआई ने इसके बाद नियमों में संशोधन करते हुये सरसों तेल में मिश्रण पर रोक लगा दी है। इससे अब सभी कंपनियों और एजेंसियों को पूरी तरह शुद्ध सरसों तेल के उत्पादन और बिक्री की ही अनुमति होगी।