लखनऊ, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य स्तरीय जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी से अनुमोदित राजनीतिक विज्ञापन ही समाचार पत्र 14 एवं 15 फरवरी को प्रकाशित कर सकेंगे जबकि मतदान के एक दिन पूर्व बगैर अनुमति विज्ञापन प्रकाशन पर रोक लगी है।
राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जे0 पी0 सिंह ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश.जारी कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन तथा उससे एक दिन पूर्व बिना अनुमति के राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन पर आयोग ने रोक लगा दी है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी समाचार पत्रों को भी ये निर्देश दिये हैं कि वे किसी भी तरह का राजनीतिक विज्ञापन जो एमसीएमसी से अनुमोदित नहीं है प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।