जबलपुर, मध्यप्रदेश के जबलपुर में आज सीबीआई की विशेष न्यायालय ने जालसाज बैंक अधिकारी को दोषी ठहराये जाने पर विभिन्न धाराओं के तहत 49 साल की सजा से दण्डित किया है।
न्यायाधीश एस के चौबे ने आरोपी बैंक अधिकारी सुनील कुमार हंसदा को 19 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा से भी दण्डित किया है। अर्थदण्ड की रकम जमा नहीं करने पर देने पर उसे विभिन्न धाराओं के तहत दस साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार आरोपी सुनील 1 जून 2009 से 4 अगस्त 2014 तक जबलपुर के राईट टाउन स्थित शाखा में स्केल अधिकारी के रूप में पदस्थ था। इस दौरान उसने इम्पर्सनल हेडस, टीडीएस, एएण्डटी, सेलेरीज, आदि खाता धारकों से खातों से लगभग पौने 22 लाख रूपये निकालकर अपने, पत्नी, माॅ सहित अन्य खातों में जमा कर दिये। इसके लिए उससे सहकर्मियों के यूजर आई व पासवर्ड का प्रयोग किया था।