ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने हत्या के मामले में 50 वर्षीय एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
ठाणे जिला न्यायाधीश एसपी गोंधालेकर ने स्वामीदयाल जयकरण वर्मा पर 2000 रुपए जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त सरकारी अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने कहा कि वर्मा का कलवा निवासी कृपा रामसागर पाठक (24) से एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया था।
मोहोलकर ने कहा कि वर्मा ने 26 मई को पाठक पर लोहे की छड़ से उस समय वार किया जब वह कलवा में कालिका माता मंदिर के पास सो रहा था। उन्होंने कहा कि वर्मा ने अपने नियोक्ता को इस बारे में बताया और इसके बाद उसने उत्तर प्रदेश से भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।