नई दिल्ली,अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला आ गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत सुप्रीम कोर्ट के पांचों जजों की संविधान पीठ अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए. यानी कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने फैसले में कहा कि आस्था के आधार पर जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता. साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि फैसला कानून के आधार पर ही दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है.