रांची,रिम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी।
चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से बेल की मांग की गई है। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को इस पर अहम फैसला होना था, लेकिन एक बार फिर अधिवक्ता के निधन के कारण लालू के मामले की सुनवाई टल गई। अब 6 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजेश कुमार के निधन के कारण हाई कार्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
हालांकि इस मामले में सीबीआइ ने राजद अध्यक्ष की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभी सजा की आधी अवधि पूरी नहीं होने की दलील दी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव के मामले की सुनवाई चल रही है।
इससे पहले लालू की जमानत पर 22 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता के निधन के कारण तब भी इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। बाद में कोर्ट ने 29 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय कर दी थी।
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के ही देवघर मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी है। इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा की आधी अवधि पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से अदालत ने लालू को बेल दिया है।