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भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जमानत याचिका खारिज, इतने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नयी दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध में शुक्रवार को दरियागंज इलाके में कथित रूप से हिंसा भड़काने के आरोप में हिरासत में लिए गये भीम सेना आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को शनिवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मेट्रोपोलिटीन मजिस्ट्रेट अरजिन्दर कौर ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि जमानत के लिए ठोस आधार न होने के कारण याचिका मंजूर नहीं की जा सकती और आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली पुलिस ने भीड़ को उकसाने और हिंसा को भड़काने के मामले में चंद्रशेखर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया था और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखे जाने की मांग की। चंद्रशेखर के वकील ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग का विरोध किया और जमानत की अर्जी दीए जिसकी सरकारी पक्ष ने आपत्ति जतायी।