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नई राजनैतिक पार्टी बनाने के लिये बदल गये नियम, अब करना होगा ये जरूरी काम

नयी दिल्ली , नई राजनैतिक पार्टी बनाने के लिये नियमों मे 1 जनवरी से तब्दीली हुई है।

नये राजनीतिक दलों को अपनी स्थापना के 30 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के सामने आवेदन करना होगा।

चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 ए के तहत इन नये राजनीतिक दलों का पंजीकरण अनिवार्य करते हुए ये निर्देश जारी किये

हैं।
इन राजनीतिक दलों के आवेदन पत्रों की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दल पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली

शुरू की है।

इसके तहत जो भी नया राजनीतिक दल एक जनवरी 2020 से अपने पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे , वे इस प्रणाली के तहत अपने आवदेन

पत्र की जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।

उन्हें एसएमएस और ईमेल के जरिए आवेदन पत्र की जानकारी मिल सकेगी।

इसके अलावा चुनाव आयोग के पाेर्टल पीपीआरटीएमएस.जीवोआई.इन पर भी इसकी जानकारी ली जा सकेगी।

नये राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संदर्भ में चुनाव आयोग के नये निर्देश एक जनवरी 2020 से लागू हो गये और ये निर्देश चुनाव आयेाग की

वेबसाइट पर उपलब्ध है।