लखनऊ, कोरोना महामारी के संकट काल में अपने दायित्व से जी चुराने वाले फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के दो डॉक्टरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गयी है।
नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज ने थाना दक्षिण में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व 56/51 बी के तहत एफआईआर दर्ज करायी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की आब्स एंड गायनी विभाग में कार्यरत डॉ डौली अग्रवाल एवं डॉ प्रिया यादव सीनियर रेजीडेंट के पद पर तैनात हैं। दोनो पिछले कई दिनों से गैर हाजिर हैं। अब कोविड -19 आपदा के दृष्टिगत कार्य न करने के लिए त्याग पत्र प्रस्तुत कर रही हैं।
प्रधानाचार्य ने एपिडेमिक एक्ट के तहत उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमित मरीज एवं आब्स एण्ड गायनी विभाग के दिन प्रतिदिन डिलीवरी आदि मैन पावर की कमी है।
प्रधानाचार्य ने दोनों सीनियर रेजिडेंट को लिखित रूप से एकेडमिक एक्ट के दृष्टिगत तत्काल योगदान आख्या प्रस्तुत करने के लिये कहा एवं एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी लेकिन वे ड्यूटी पर नहीं आयी।
चेतावनी काे नजरअंदाज करने वाली दोनो डाक्टरों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51बी, धारा 56 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत नगर मजिस्ट्रेट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस कोरोना जैसे महामारी काल में कोई भी स्वास्थ्य कर्मी अपने दायित्वों से बचने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।