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परिवहन सेवाओं को सशर्त अनुमति, इस तरह से खुलेंगी दुकानें

नयी दिल्ली, दिल्ली में सोमवार से पूर्णबंदी का चौथा चरण शुरू हुआ और इस दौरान बस, तिपहिया, रिक्शा, ई-रिक्शा आदि शर्तों के साथ चलाने और बाजारों में दुकानें सम-विषम आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है जबकि मेट्रो रेल, सैलून, स्कूल, कालेज, सिनेमा हाल नहीं खोलने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ एक-दो माह में खत्म नहीं होने वाला है और लोगाें को लाॅकडाउन के साथ जीने की आदत डालनी होगी। उन्होंने कहा कि बाजारों में सम-विषम नियम से दुकानें खुलेंगी। पूरी दिल्ली में आवाजाही की इजाज़त दी गई है। बीस यात्रियों के साथ बसें चलाने की अनुमति होगी। बस में चढ़ने से पहले सवारी की स्क्रीनिंग की जायेगी।

उन्होंने कहा की सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून आदि बंद रहेंगे। दिल्ली में रहने वाले मजदूरों को शर्त के साथ निर्माण कार्य करने की मंजूरी दी गई है। दुपहिया पर एक सवारी ही चलेगी। पीछे कोई सवारी नहीं बैठ सकती।

उन्होंने कहा की दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 10,054 मामले सामने आये हैं और इसके प्रकोप में आये 4485 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस वायरस के कारण 160 लोगों की मौत हो गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस अगले एक-दो महीने में खत्म नहीं होने वाला, इसलिए कोरोना के साथ ज़िंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने कल इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किये थे, जिनके आधार पर ही दिल्ली में निर्णय लिये गये हैं।

उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल और धार्मिक कार्यक्रम भी बन्द रहेंगे। शाम सात से सुबह सात बजे तक घर से निकलने पर मनाही जारी रहेगी। रेस्तरां खुलने की इजाज़त में सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

श्री केजरीवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट खुलेगा, ऑटो रिक्शा में एक यात्री ही होगा, कार पूलिंग की अनुमति नहीं होगी, टैक्सी में दो, ग्रामीण सेवा में दो और आरटीवी में 11 सवारियों की ही अनुमति होगी। बस चलनी शुरू होंगी लेकिन 20 से ज़्यादा यात्रियों की इजाज़त नहीं होगी। सभी मार्केट सम-विषम के हिसाब से खुलेंगे जबकि जरूरी सामान की दुकानें रोज़ खुलेगीं लेकिन सोशल डिस्टेनसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा।

उन्होंने कहा कि उद्योग खुलेंगे तथा सभी सरकारी और निजी कार्यालय भी खुलेंगे। उन्होंने निजी कार्यालयों को घर से काम करने को तरजीह देने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निषिद्ध जोन में किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी और सबको मास्क पहनना ज़रूरी तथा सोशल डिस्टेंंसिग का कड़ाई से पालन करना होगा।

उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में 20 और विवाह में 50 लोगों के शमिल होने की अनुमति होगी। दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को निकलने पर रोक जारी रहेगी।

गौरतलब है कि लाॅकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक चलेगा।