नयी दिल्ली, गुजरात के गोधरा कांड के एक दोषी ने स्वास्थ्य कारणों की दुहाई देते हुए जमानत पर रिहाई के आदेश का उच्चतम न्यायालय से मंगलवार को अनुरोध किया, जिस पर स्थिति रिपोर्ट तलब की गयी है।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने गोधरा कांड के दोषी किशन खूबचंद कोरानी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जेल प्रशासन को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने स्वास्थ्य कारणों को आधार बनाकर जमानत याचिका दायर की है। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में जेल प्रशासन ई-मेल के जरिये एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को लेकर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।
खंडपीठ ने, साथ ही यह भी कहा कि स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने वाला अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए।
मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।