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यूपी मे जिलों में साप्ताहिक रोस्टर जारी, लॉकडाउन में ये गतिविधियां रहेंगी निषिद्ध

लखनऊ, यूपी मे जिलों में साप्ताहिक रोस्टर जारी हो गया है। लॉकडाउन में ज्यादातर गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।

उत्तर प्रदेश के औरैया जिला प्रशासन ने बाजारों को सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं जबकि रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

अपर जिलाधिकारी रेखा एस. चौहान ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक जिले के समस्त बाजार सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन पूर्णरूपेण लागू रहेगा।

इस लॉकडाउन में सभी प्रकार की गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी, केवल अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पैट्रोल पंप, सीएनजी पंप, और गैस एजेंसी आदि को सातों दिन सेवा की अनुमति दी गई है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि निषिद्ध कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक समस्त निजी कार्यालय (व्यवसायिक/वाणिज्यिक), ट्रांसपोर्ट, आटोमोबाइल शोरूम, आईएमएफएल-लिकरशॉप, सभी रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें व खाद्य सामग्री की दुकानें एवं हेयर सैलून तथा व्यूटीपार्लर, जूता-चप्पल इत्यादि के अलावा आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित दुकानें, किराना-परचून की दुकानें, अनाज-गल्ला मण्डी, सब्जी, फल, दूध, अण्डा, मछली-मीट, ब्रेड, बेकरी, होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज इत्यादि का कार्य पूर्ववत जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि शनिवार व रविवार को डोर स्टेप डिलीवरी को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं से सम्बंधित दुकानें, किराना-परचून की दुकानें, दूध, अण्डा, मछली-मीट, ब्रेड, बेकरी की दुकानों की पूर्णतया बंदी रहेगी।