प्रयागराज, उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल की अनुशासनिक समिति ने कौशाम्बी जिला बार एसोसिएशन के कई बार अध्यक्ष रहे नर नारायण मिश्र एवं उनके अधिवक्ता पुत्र अशोक कुमार मिश्र को प्रोफेशनल कदाचार का दोषी करार देते हुए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है।
बार काउन्सिल ने इन दोनो वकीलों का लाइसेंस पांच साल के लिए निलंबित कर दिया है और इस दौरान इनके देश की किसी भी अदालत में वकालत करने पर रोक लगा दी है। बार काउन्सिल की तीन सदस्यीय समिति ने दोनो पक्षों को सुनकर वकीलों के आचरण व इनके विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामले को आधार बनाकर इन्हें व्यावसायिक कदाचार का दोषी माना है।
बार काउंसिल की समिति ने कहा है कि इन दोनो वकीलों ने जानबूझकर गलती की और व्यावसायिक नियमो का उल्लंघन किया है। एक अधिवक्ता के रूप में इनका आचरण सही नही है।
कौशाम्बी, मनौरी के महमूद पुर गाव के निवासी और वकीलों के रिश्तेदार अंजनी कुमार मिश्र ने वकीलों के आचरण व आपराधिक मामले को लेकर मई 2019 मे बार काउन्सिल को शिकायत की थी। बाल विवाह, जमीन धोखे से लिखाने जैसे दर्ज 16 आपराधिक मामलो की सूची भी पेश की थी। समिति ने आरोपी वकीलों से सफाई मांगी और दोनो पक्षों को सुनने के बाद कदाचार का दोषी करार दिया है।