लखनऊ, यूपी मे अब जिलों में होम आइसोलेशन की सुविधा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना पॉजिटिव होने पर होम आइसोलेशन की सुविधा शुरू की गयी है।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि ऐसे रोगी जो सेल्फ-आइसोलेशन का विकल्प चुनते है,उनके लिए शासन द्वारा नियम व पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई है। होम-आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों का होम-आइसोलेशन कोविड धनात्मक होने के 10 दिनों पश्चात् तथा पिछले 3 दिनों में बुखार न आने की स्थिति में समाप्त माना जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे रोगी अगले सात दिनों तक घर पर ही रह कर अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करना होगा। होम-आइसोलेशन की समाप्ति पर टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं हैैै।
उन्होंने बताया कि उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा ऐसे व्यक्ति को लक्षणरहित रोगी के रूप में चिन्हित किया गया हो। ऐसे रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने एवं परिजनों को क्वारेन्टीन करने की सुविधा उपलब्ध हो। घर में कम से कम दो शौचालय अवश्य होने चाहिए। ऐसे रोगी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश (एच0आई0वी0/अंग-प्रत्यारोपित/कैंसर का उपचार प्राप्त करने वाले) कमजोर हैं वे होम-आइसोलेशन के लिए पात्र नहीं होंगे। 24 घंटे रोगी की देखरेख करने के लिए एक देखभाल करने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो।
सम्पूर्ण आइसोलेशन अवधि के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्तियों एवं सम्बन्धित चिकित्सालय के मध्य सम्पर्क बनाए रखना होम-आइसोलेशन के लिए एक प्रमुख अनिवार्यता है। देखभाल करने वाले व्यक्ति एवं रोगी के नजदीकी सम्पर्काें को प्रोटोकाॅल एवं उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हाइड्राक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफाइलेक्सिस लेनी होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की सूचना के लिये उपलब्ध आरोग्य सेतु मोबाइल एप को मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा तथा इस एप को ब्लू-टूथ एंव वाई-फाई के माध्यम से सदैव सक्रिय रखना होगा। इसके साथ ही, दिन में दो बार इस एप में सूचना को अपडेट करना होगा। स्मार्ट फोन न होने की दशा में, रोगी के द्वारा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर अपने स्वास्थ्य के स्थिति की जानकारी देनी होगी।
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विकसित किए गए आइसोलेशन की जानकारी को मरीज को अपने स्मार्ट फोन पर डाउनलोड करना होगा। रोगी को अपने स्वास्थ्य के नियमित अनुश्रवण के दायित्व को स्वीकार करना होगा तथा सम्बन्धित जिले के जिला सर्विलान्स अधिकारी को इसकी नियमित सूचना प्रदान करना होगी।
श्री सिंह ने बताया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लक्षणविहीन कोविड धनात्मक मरीजों को एक किट क्रय कर अपने पास रखनी होगी, जिसमें पल्स आक्सीमीटर, थर्माेमीटर, मास्क, ग्लबस, सोडियम हाइपोक्लोराइट साल्यूशन एंव प्रतिरोधक क्षमता बढाने वाले वस्तुएं सम्मिलित होंगी। रोगी को सेल्फ-आइसोलेशन हेतु एक अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा क्वारेन्टीन गाइडलाइन्स का अनुपालन करना होगा। इस पर सम्यक विचारोपरान्त, उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा होम-आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी।