कोरोना महामारी के मद्देनजर वाहन फिटनेस दस्तावेज वैधता अवधि बढ़ी

वाहन फिटनेस दस्तावेज वैधता अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी

नयी दिल्ली, सरकार ने कोरोना महामारी का प्रसार नियंत्रित करने के लिए वाहन फिटनेस दस्तावेजों को लेकर लगने वाली भीड़ को रोकने के वास्ते वाहन फिटनेस तथा अन्य दस्तावेजों की अवधि दिसम्बर तक बढ़ाने का फैसला किया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण तथा अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढाने का फैसला किया है। इससे पहले मंत्रालय ने दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने के संबंध में इस वर्ष 30 मार्च और नौ जून को परामर्श जारी कर फिटनेस, परमिट , लाइसेंस, पंजीकरण तथा अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक की गयी थी।

मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए इन दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है।। मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण वाहन मालिक अपने वाहनों की वैधता नहीं बढ़ा सके और उनकी सुविधा के लिए संबंधित प्राधिकरण को सलाह दी गई है कि वे 31 दिसंबर मोटर वाहनों के ऐसे दस्तावेजों को वैध मानें।

Related Articles

Back to top button