Breaking News

इस तारीख से खुलेंगे सिनेमाघर,इन नियमों का करना होगा पालन

नयी दिल्ली, कोराना महामारी के कारण कई महीनों से बंद पड़े सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में आज सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मानक प्रक्रिया जारी की।

श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव और सलाह के अनुसार मानक प्रक्रिया जारी की गई है जिसमें 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ सिनेमाघर खुल सकेंगे। मानक प्रक्रिया के अनुसार हॉल में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी। हॉल और सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों के बीच 6 फीट की दूरी , हॉल और सार्वजनिक क्षेत्र में मास्क लगाना , प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर टेम्परेचर की जांच करना और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।

श्री जावड़ेकर ने बताया कि सभी सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रसारण से पहले और इंटरवेल में कोरोना को लेकर जागृति वाली एक मिनट की फिल्म या उद्घोषणा दिखाना अनिवार्य होगा। फिल्म के दो शो के बीच में आवश्यक अतंराल हो ताकि हॉल को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जा सके।

उन्होने कहा सिंगल स्क्रीन वाले हॉल में टिकट खिड़कियों की संख्या को बढ़ाना होगा, टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन मोड को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल में सिर्फ पैकड फूड ही बेचा जा सकेगा। साथ ही हॉल में 23 से 25 डिग्री तापमान बनाए रखना होगा। इसके साथ ही हवा की आवाजाही बेहतर होनी चाहिए। हर दर्शक का टेंपरेचर मापा जाएगा उसके बाद ही उसे एंट्री दी जाएगी। सिनेमा हॉल में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सभी नियमों का पालन करना होगा जिसमें मास्क, ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा।

मंत्रालय के मानक प्रक्रिया के अनुसार कंटेनमेंट जोन में सिनेमाघर नहीं खोले जा सकेंगे। राज्य सरकारें इन उपायों के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को जारी दिशा निर्देशों में पचास फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी थी।