लखनऊ, गोहत्या की सनसनीखेज वारदात कर माहौल बिगाड़ने के एक आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्यवाही की गयी है।
अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अशोक कुमार ने मंगलवार को बताया कि बहराइच जिले के भारत-नेपाल सीमावर्ती रूपईडीहा थाना क्षेत्र के रंजीतबोझा गांव में गत 26 जुलाई को हनीफ नामक व्यक्ति ने अपने साथियों की मदद से गोहत्या की वारदात करके गांव का माहौल बिगाड़ा था। वह पूर्व में भी वह ऐसी वारदात में शामिल रहा है।
कुमार ने बताया कि हनीफ सहित नौ लोगों के खिलाफ साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने तथा इलाके में डर का माहौल बनाने के आरोप थे।
उन्होंने बताया कि घटना के सरगना हनीफ सहित नौ लोगों के खिलाफ 26 जुलाई को थाना रूपईडीहा में गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8, आईपीसी की धारा 201,120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।
इसी मुकदमे मे बीते जुलाई माह से ही हनीफ सहित आठ आरोपी जिला कारागार में बंद हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना वर्ग विशेष को आहत करने वाली थी इसलिए क्षेत्र में लोक व्यवस्था एंव शान्ति व्यवस्था बहाल करने के क्रम में पुलिस की रिपोर्ट पर गोहत्या के सरगना हनीफ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही की गयी ।