लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने आतिशबाजी (फायर क्रेकर्स) के बिक्री एवं प्रयोग के सम्बन्ध में एन0जी0टी न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेशों के पालन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि दीपावली पर्व को मनाने के लिये ग्रीन क्रेकर व डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक के प्रयोग को आमजन में प्रोत्साहित किया जाये।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को यहां बताया कि एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (एनसीआर), आगरा, वाराणसी, मेरठ (एनसीआर), हापुड़ (एनसीआर), गाजियाबाद (एनसीआर), कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा (एनसीआर), ग्रेटर नोएडा (एनसीआर), बागपत (एनसीआर) व बुलन्दशहर (एनसीआर) जिलों में ए0क्यू0आई0 की स्थिति खराब दर्शायी गई है। इन जिलों में आतिशबाजी की बिक्री व प्रयोग पर एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेशों का तत्काल कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
मुख्य सचिव ने मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं मण्डलीय व जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एन0जी0टी न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेशों के पालन कराने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि दीपावली को मनाने के लिये डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग किया जाये।
श्री तिवारी ने बताया कि प्रदेश के जिन जिलों में ए0क्यू0आई0 माडरेट या उससे बेहतर है, वहां पर केवल ग्रीन क्रेकर्स बेचे जायें। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में दीपावली को मनाने के लिये ग्रीन क्रेकर व डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक के प्रयोग को आमजन में प्रोत्साहित किया जाये।