शिमला, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला जिले के कोटखाई के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म मामले की जांच पुनः कराने की मांग को लेकर दायर याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को नोटिस जारी किया है।
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने याचिका पर आज प्रारम्भिक सुनवाई के पश्चात सीबीआई को छह माह में अपना पक्ष रखने के लिये नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय में भी याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच में अनेक खामियों का उल्लेख करते हुये इसकी पुनः विस्तृत जांच के लिए याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इस पर याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में जाने तथा वहीं अपना पक्ष रखने के आदेश दिये थे।