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अनाथ बच्चों के कल्याण के कानून का प्रभावी कार्यान्वयन जरुरी: उप राष्ट्रपति नायडू

नयी दिल्ली, उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम में हालिया संशोधन का स्वागत करते हुए जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया है।
श्री नायडू ने बुधवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भेंट के दौरान कहा कि यह एक बेहतर कानून है जिससे अनाथ बच्चों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए जिससे अनाथ बच्चों को शोषण से बचाया जा सके। श्रीमती ईरानी ने उप-राष्ट्रपति निवास पर श्री नायडू से भेंट की।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अनाथ बच्चों से संबंधित मुद्दों पर कई पत्र प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने उप राष्ट्रपति को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराया। इसे हाल ही में राज्यसभा ने पारित किया है। श्रीमती ईरानी ने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि हालिया संशोधन जिलाधिकारियों और अतिरिक्त जिलाधिकारियों को गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने और अनाथ बच्चों को अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। उन्होंने अनाथों के कल्याण के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र के पुनर्वास उपायों सहित विभिन्न कदमों का भी उल्लेख किया।
श्री नायडू ने कहा कि अनाथ बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना समाज और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। हाल में ही, अनाथ बच्चों के एक समूह ने उप-राष्ट्रपति निवास में उनसे मुलाकात की।