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ऐसा क्या हुआ की, मुख्यमंत्री के पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायपुर,मुख्यमंत्री के पिता  को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है. उन पर ये गंभीर आरोप लगाए गये है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया गया है. उनपर ब्राह्मणों के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने का आरोप लगा है.

लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान नंद कुमार बघेल ने कथित तौर पर कहा था कि ब्राह्मण विदेशी हैं और यहां रहने योग्य नहीं है. नंद कुमार ने कथित तौर पर कहा था, “मैं भारत के सभी गांव वालों से आग्रह करता हूं कि ब्राह्मणों को अपने गांवों में प्रवेश न करने दें. मैं हर अन्य समुदाय से बात करूंगा ताकि हम उनका बहिष्कार करें.”

जिसके बाद उनके बेटे सीएम भूपेश बघेल ने पहले ही कह दिया था कि मेरे पिता हैं तो क्या हुआ, कानून से ऊपर कोई नहीं है. मंगलवार को सीएम के पिता की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर की एक अदालत में पेश किया गया और फिर उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

अब 21 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. मंगलवार को नंद कुमार बघेल की जमानत के लिए पेपर पेश नहीं किया गया. नंदकुमार बघेल ने कहा है कि यह मेरी निर्णायक लड़ाई है. मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता के खिलाफ थाने में शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि हमारे राजनीतिक विचार एवं मान्यतायें भी बिल्कुल अलग-अलग हैं. एक पुत्र के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी किसी भी ऐसी गलती को माफ नहीं किया जा सकता जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली हो. उनकी सरकार में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है फिर चाहे वो  मुख्यमंत्री के 86 साल के पिता ही क्यों न हो.

 नंद कुमार बघेल पर एक विशेष समाज के खिलाफ विवादास्पद बयान देने को लेकर धार्मिक सौहाद्र बिगाड़ने का मामला दर्ज है. बघेल के खिलाफ राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाने में भारतीय दंड सहिंता 1860 की धारा 153 ए और 505 –एक (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस उन्हें मंगलवार सुबर रायपुर लेकर आई.

आईपीसी की धारा 153 और 153  ए के अनुसार कोई व्यक्ति अगर लिखित या मौखिक रूप से ऐसा बयान देता है जिससे साम्प्रदायिक दंगा या तनाव फैलता या समुदायों के बीच शत्रुता पनपती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है. वहीं धारा 404 के तहत भड़काऊ बयान जिससे सामाजिक अव्यवस्था फैल सकती है इस पर तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती  है.