शिमला, हिमाचल प्रदेश में दिवाली के दिन रात आठ बजे से रात दस बजे तक यानी दो घंटे ही पटाखे जलाये जा सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इस तरह का आदेश जारी किया है। मंडल के सदस्य सचिव राकेश मीणा के अनुसार पटाखे जलाने के लिए दो घंटे की समय सीमा उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार तय की गई है। उन्होंने कहा कि दिवाली, गुरूपुर्व, क्रिसमस और नव वर्ष के त्यौहारों के लिए यह लागू रहेगी।
उन्होंने कहा कि दिवाली पर जहां समय रात आठ बजे से दस बजे होगा, गुरुपुर्व पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक, क्रिसमस और नव वर्ष पर रात ग्यारह बजकर 55 मिनट से लेकर रात साढ़े बारह बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी।
ऐसा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है और प्रदेेश सरकार ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। आम जनता से भी अपील की गई है कि इस दिवाली इन निर्देशों का पालन करें और पटाखे न जलाएं। सीमित समय के लिए जलाएं तो भी केवल ऐसे पटाखे जलाएं जिनसे वायु व ध्वनि प्रदूषण न हो या कम से कम हो।