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दहेज लोभी पति को उम्रकैद,सास को सात साल की सजा

मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने दहेज के लिये पत्नी की हत्या करने वाले युवक को सश्रम आजीवन कारावास और सास को सात साल का कारावास भोगने का आदेश दिया है ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रेमनगर थाना महाबन निवासी हेमेन्द्र कुमार ने अपनी बहन गीता की शादी वर्ष 2015 में बुद्धविहार निवासी राजकपूर से की थी। शादी के बाद से ससुरालियों द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में कार की मांग की जाने लगी। गीता को पहले मानसिक प्रताणना दी गई और बाद में शारीरिक प्रताड़ना , मारपीट आदि की जाने लगी। 26 जुलाई 2018 को ससुरालीजनों ने गीता की गला दबाकर हत्या कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि इसके बाद मृतका के भाई हेमेन्द्र कुमार ने पति राजकपूर, सास विमलादेवी, ननद प्रीति, खुशी एव उर्वशी, भजनलाल एव ब्रज बिहारी के खिलाफ धारा 498ए, 323,304बी आईपीसी एवं 3/4 दहेज विरोधी अधिनियम के तहत हाईवे थाने में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई।

जांच में पुलिस ने भजनलाल और ब्रजबिहारी को निकाल दिया तथा शेष पांच जनों के खिलाफ चार्जशीट 22 दिसम्बर 2018 को दाखिल की जबकि तत्कालीन एडीजे ने इसमें धारा 302 आईपीसी को और जोड़ दिया ।उधर मुकदमे के दौरान डाक्टर की रिपोर्ट, गवाहांें के बयान के आधार पर जहां पति और सास को दोषी पाया गया वहीं तीनो ननद प्रीति, खुशी और उर्वशी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उन्हें सजा से बरी कर दिया गया मगर धारा 437ए सीआरपीसी के तहत तीनों को एक एक लाख रूपए नगद एवं दो दो जमानती को पेश करने के लिए कहा गया। धनराशि 6 महीने तक या अपील की अवधि समाप्त होने तक सरकारी कोष मे जमा रहेगी