नई दिल्ली, बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसके 12 सदस्य एसोसिएशनों ने क्रिकेट निकाय से प्राप्त धन को टर्म डिपोजिट में जमा कर रखा है और वो शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में बीसीसीआई के महाप्रबंधक रत्नाकर शेट्टी ने कहा कि बोर्ड को इस संबंध में 12 सदस्य एसोसिएशनों से पत्र मिले हैं। बोर्ड ने अपने हलफनामे में कहा, बीसीसीआई को 12 सदस्य एसोसिएशनों से पत्र मिले हैं जिसमें कहा गया है कि उन्हें जो धन बीसीसीआई से 26 सितंबर, 2016 और एक अक्तूबर, 2016 के बीच की अवधि का मिला है उसे संबद्ध एसोसिएशनों ने टर्म डिपोजिट में जमा कर रखा है और उस रकम का कोई भी हिस्सा उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
जिन सदस्य राज्यों ने बीसीसीआई को इस संबंध में पत्र लिखा है उसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, सौराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। गत 21 अक्तूबर को शीर्ष अदालत ने राज्य एसोसिएशनों को तब तक धन दिए जाने पर रोक लगा दी थी जब तक कि बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और अन्य इकाइयां बीसीसीआई में सुधार पर न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने का शपथ पत्र नहीं दे देती हैं।