कैरिज बस अड्डे से सुलझेगी बस पार्किंग की समस्या

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क( स्थापना व विनियमन) नीति 2025 प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन में पत्रकारों काे बताया कि मंगलवार को योगी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी है। उन्होने बताया कि बसों की बढ़ती संख्या के बीच अक्सर देखा गया है कि चालक बस अड्डे में जगह न होने पर सड़क किनारे बस खड़ी कर देते है जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसीलिये सरकार ने निर्णय लिया है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से हर जिले में कैरिज बस अड्डों की स्थापना की जायेगी। कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना के लिये आवेदन आमंत्रण एवं स्थापना संबंधी कार्य के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना नियामक प्राधिकारी का गठन किया जायेगा जिसके सदस्य के रुप में जिले के पुलिस प्रमुख,नगर आयुक्त, नगर निगम के सचिव और विकास प्राधिकरण,नगर पालिका परिषद के अधिकारियों समेत नौ सदस्यीय दल होगा।
बस अड्डा की स्थापना के इच्छुक लोगों को दो एकड़ भूमि और आवेदक की नेट वर्थ 50 लाख रुपये होना जरुरी है। स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना के लिये आवेदक एक विधिक इकाई होगा। इसके लिये वह अकेला अथवा कंसोर्सियम के तौर पर आवेदन कर सकता है।
किसी भी आवेदक को प्रदेश में दस से अधिक, जिले में दो से अधिक तथा एक मार्ग में एक से अधिक कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना की अनुमति नहीं होगी। आवेदक को दस साल के लिये संचालन की अनुमति दी जायेगी और संतोषजनक कार्य होने पर इसका नवीनीकरण अगले दस साल के लिये किया जा सकेगा।