सभी स्थानीय निकायों की मतगणना 21 दिसंबर को: बॉम्बे हाईकोर्ट

नागपुर, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को सभी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना 21 दिसंबर को आयोजित करने का निर्देश देते हुए 20 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश तब आया जब महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान चल रहा था। उच्च न्यायालय आयोग द्वारा 29 नवंबर को जारी संशोधित चुनाव कार्यक्रम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
उल्लेखनीय है कि आयोग ने 24 स्थानीय निकायों में कई अनियमितताओं का हवाला देते हुए चुनाव को 20 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया था। आयोग के अनुसार, कई मामलों में नामांकन-संबंधी अपीलों पर फैसले 22 नवंबर के बाद दिए गए थे, जिससे उम्मीदवारों को महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव नियम, 1966 के नियम 17(1)(बी) के तहत अनिवार्य तीन दिन की नाम वापसी की विंडो नहीं मिल पाई थी।
इसके परिणामस्वरूप 26 नवंबर को या उसके बाद किए गए चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया गया था और इसके कारण चुनाव स्थगित करने पड़े थे। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में से एक चंद्रपुर नगर परिषद के एक डिवीजन के चुनावों को स्थगित करने से संबंधित थी। आयोग ने संशोधित कार्यक्रम के तहत इसी परिषद के अन्य 26 वार्डों के लिए मतदान और परिणाम घोषणा की तारीख बढ़ा दी थी।
याचिकाकर्ता सचिन छूटे ने तर्क दिया कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी वार्डों के परिणाम एक ही दिन घोषित किए जाने चाहिए। उनके वकील यश कुल्लरवार ने कहा कि अलग अलग घोषणाएं समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। एक अन्य याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा ने भी बताया कि अदालत ने सभी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना को 21 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है।
उच्च न्यायालय आयोग के पुनर्निर्धारित कार्यक्रम के खिलाफ याचिकाओं पर 10 दिसंबर को सुनवाई जारी रखेगा। इस बीच, मंगलवार को मतदान का पहला चरण योजना के अनुसार आगे बढ़ा, जबकि 24 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव 20 दिसंबर को होंगे।
गौरतलब है कि आयोग द्वारा पहले सभी स्थानीय निकायों के लिए मतगणना की तारीख 3 दिसंबर तय की गयी थी।





