मानहानि मामले में सुलतानपुर में विशेष अदालत में पेश हुये राहुल गांधी,नौ मार्च को अगली सुनवाई

सुल्तानपुर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुलतानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके अधिवक्ता काशी शुक्ला के अनुसार, राहुल गांधी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में सभी आरोपों से इंकार किया। उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। श्री गांधी करीब 20 मिनट तक अदालत कक्ष में रहे, जहां उनका बयान दर्ज किया गया। करीब आधे घंटे तक कार्यवाही बंद कमरे में चली। मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को तय की गई है, जब वादी और बचाव पक्ष अपने-अपने साक्ष्य और दलीलें पेश करेंगे।
अदालत में मौजूद वकीलों के अनुसार, राहुल गांधी ने अदालत में प्रवेश करते समय न्यायाधीश का अभिवादन किया और कार्यवाही समाप्त होने के बाद धन्यवाद भी दिया।
अदालत परिसर में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी और अतिरिक्त बल तैनात किया गया। एक अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) और चार क्षेत्राधिकारी (सीओ) मौके पर मौजूद रहे। कार्यवाही शुरू होने से पहले डॉग स्क्वॉड द्वारा परिसर की जांच भी कराई गई।
श्री गांधी लखनऊ हवाई अड्डे से सड़क मार्ग के जरिये सुल्तानपुर पहुंचे थे। इससे पहले वह कुछ तिथियों पर अदालत में अनुपस्थित रहे थे। 19 जनवरी को पेश न होने पर अदालत ने उन्हें 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
यह मामला कर्नाटक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायत भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा ने सिविल कोर्ट में दायर की थी। राहुल गांधी इससे पहले 26 जुलाई 2024 को भी अदालत में पेश हुए थे।





