कानपुर में रसोई गैस के अवैध भंडारण के आरोप में चार पर मुकदमा,44 सिलेंडर बरामद

कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एलपीजी गैस के अवैध उपयोग एवं रिफिलिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत गुरुवार को प्रशासन ने चार ठिकानों पर छापेमारी कर 44 गैस सिलेंडर बरामद किए तथा चार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) राजेश कुमार के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने लाल बंगला स्थित न्यू सब्जी मंडी क्षेत्र में अर्जेंट रिपेयरिंग सेंटर, न्यू स्वीटी किचन सेंटर एवं स्वाति किचन सेंटर पर छापेमारी की। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि इन तीनों स्थानों से कुल 24 घरेलू, 10 छोटे कॉमर्शियल एवं चार बड़े कॉमर्शियल सिलेंडर सहित रिफिलिंग उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन बरामद की गई।
इसी क्रम में न्यू ब्लॉक स्थित कृष्णा स्वीट हाउस पर छापेमारी के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पनीर बनाते पाया गया, जहां से छह सिलेंडर बरामद किए गए। जांच के दौरान संबंधित संचालकों द्वारा गैस उपयोग से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जनपद में गैस आपूर्ति सुचारू है तथा आमजन अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध गैस कारोबार के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।





