लखनऊ, शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ढाई लाख रुपये की एकमुश्त रकम निकालने की घोषणा पर मंगलवार से अमल शुरू हो जाएगा। आरबीआई ने सोमवार शाम इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, इतनी कड़ी शर्ते लगा दी हैं कि यह राशि निकालना बेहद मुश्किल होगा। शादी के खर्च के नाम पर पैसा निकालने वाले के खाते में 8 नवंबर (नोट बंदी की तारीख) से पहले मौजूद बैलेंस से ही धन की निकासी संभव होगी। निकासी की शर्तें – उसी खाते से निकासी होगी जिसमें केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो – 30 दिसंबर तक शादी वाले ही निकाल सकेंगे रुपये – खाते में 8 नवंबर से पहले जमा धनराशि निकाली जा सकेगी – शादी की रकम लड़का-लड़की व उनके अभिभावकों में से एक पक्ष द्वारा ही निकाली जा सकेगी – आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा ये एहतियात भी जरूरी – साक्ष्य के तौर पर शादी का कार्ड, एडवांस के तौर पर दी गई रकम जैसे मैरिज हाल की रसीद, कैटर्स को दी गई एडवांस राशि की रसीद वगैरह। – शादी के लिए किस-किस को भुगतान करना है, उनकी सूची मुहैया करानी होगी, बैंकों को ये सभी दस्तावेज संभाल कर प्रमाण के रूप में रखना होगा। – यह पैसा सिर्फ उन्हें नकद भुगतान किया जा सकेगा जिनके बैंक अकाउंट नहीं है। भुगतान करने से लिखित घोषणापत्र लेना होगा कि उनका बैंक खाता नहीं है।