नई दिल्ली, एक विशेष अदालत ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार को एक दशक पुराने 1,150 करोड़ रुपये के बराक मिसाइल सौदे में कथित रिश्वतखोरी के मामले में दोषमुक्त करने से जुड़ी सीबीआई की रिपोर्ट मंजूर कर ली।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश गुरदीप सिंह ने मामले को बंद करने की एजेंसी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली जिसमें कहा गया कि मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। पूर्व रक्षा मंत्री एवं तत्कालीन नौसेना प्रमुख के अलावा मामले के दूसरे आरोपियों में फर्नांडिस की करीबी सहयोगी जया जेटली, हथियारों के सौदागर सुरेश नंदा, तत्कालीन समता पार्टी कोषाध्यक्ष राकेश कुमार जैन और मेसर्स इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईएआई), इजराइल के अज्ञात अधिकारी शामिल थे। आरोप लगा था कि जया जेटली और अन्य ने वर्ष 2000 में एक दशक पुराने 1,150 करोड़ रुपये के बराक मिसाइल सौदे में दो करोड़ रुपये की रिश्वत ली। हालांकि अदालत सीबीआई की इस बात से सहमत हो गयी कि जांच के दौरान हासिल किए गए दस्तावेजों की छानबीन के बाद मामले को बंद कर देना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा, मामले को बंद करने की एजेंसी की रिपोर्ट, मेरे सामने पेश किए गए गवाहों के बयान एवं दस्तावेजों को देखने के बाद, मुझे जांच अधिकारी के निष्कर्ष से अलग सोचने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए मैं सीबीआई के निष्कर्ष से संतुष्ट हूं। इसलिए मामले को बंद करने की एजेंसी की रिपोर्ट मंजूर की जाती है।