नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव वी. के. शशिकला को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाए जाने के खिलाफ निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दलील दी है कि शशिकला को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें तथा अन्य नेताओं को बरी किए जाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती पर फैसला आना अभी बाकी है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने चुनौती दी है और यह मामला अभी शीर्ष अदालत में लंबित है।