नई दिल्ली, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तेलंगाना के हैदराबाद स्थित कैथोलिक सहकारी अर्बन बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की जांच में बैंक पर निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को एडवांस और लोन देने में नियमों की अनदेखी के आरोप सही पाए गए।
तेलंगाना के हैदराबाद स्थित इस कैथोलिक सहकारी अर्बन बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के तहत आरबीआई के निर्देशों और गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। सबसे पहले आरबीआई की ओर से बैंक प्रबंधन को नोटिस जारी किया और बैंक से इस बारे में जवाब मांगा गया। बैंक के लिखित जवाब के बाद की गई जांच में बैंक को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया और बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।