जोधपुर, राजस्थान में जोधपुर की अदालत ने आज फिल्म स्टारों के बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामलें में बचाव पक्ष के साक्ष्य बंद कर एक मार्च को अंतिम बहस की तिथि निर्धारित की हैं। जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के साक्ष्य बन्द कर अंतिम बहस सुनने के लिए एक मार्च तय की है।
फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में एक एवं दो अक्टूबर की रात में लूणी थाना क्षेत्र के कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने के मामले में अभिनेता सलमान खान को मुख्य आरोपी के साथ ही सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बिन्द्रे एवं स्थानीय व्यक्ति दुष्यंत सिंह को सहआरोपी बनाया गया है। शिकार के समय ये सभी आरोपी सलामन के साथ बताए गए।
इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही 26 एवं 27 सितम्बर एवं 28 व 29 सितम्बर की रातों में भी घोड़ा फार्म हाउस एवं भवाद गांव की सरहद में एक तथा दो हिरणों का शिकार करने के मामले सलमान खान के खिलाफ दर्ज किए गए थें और इन मामलों में निचली अदालत ने एक एवं पांच साल की सजा सुनाई थी लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने उसे दोनों मामलों में बरी कर दिया। इसके अलावा शिकार में काम लिए गए हथियार के लाईसेंस की अवधि समाप्त होने के कारण उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया था और गत दिनों इसी अदालत ने सलमान को बरी कर दिया था।