लखनऊ, अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी तथा केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित सभी 12 आरोपियों पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं. इन पर अब आपराधिक साजिश का मामला चलेगा. इससे पूर्व कोर्ट ने 20 हजार के निजी मुचलके पर सभी को ज़मानत दे दी थी,
बाबरी केस- आडवाणी सहित सभी 12 आरोपियों को मिली जमानत, फैसला सुरक्षित
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सभी आरोपियों ने अदालत से आरोपों को खारिज करने का आग्रह किया था.इनके ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश करने, दो धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के आरोप हैं. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साज़िश करने का मुकदमा आडवाणी, जोशी के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा.
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आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं में आरोप लगे हैं–
120-बी : इसके तहत आपराधिक साजिश रचना..
153-ए : विभिन्न वर्गों के बीच कटुता पैदा करना.
153-बी : राष्ट्रीय एकता को ख़तरा पैदा करने वाले दावे करना.
295 : किसी धार्मिक स्थल को तोड़ना, गिराना और वहां पर अन्य धार्मिक स्थल को स्थापित करने की मंशा.
295 ए : धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना.
505 : सार्वजनिक शांति भंग करने या विद्रोह कराने की मंशा से गलत बयानी करना, अफवाह आदि फैलाना.