मुंबई, उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में सितंबर 2008 में हुए विस्फोट में घायल हुए निसार अहमद सैयद बिलाल ने यहां विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाकर एनआईए द्वारा इस मामले में दायर आरोप पत्र को खारिज करने की मांग की है, जिसके जरिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य को क्लीन चिट दी गई है। आवेदन में कहा गया है, जांच अधिकारी को सिर्फ जांच करनी है और साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करना है। साथ ही आवेदन में यह भी कहा गया है कि एनआईए को गवाहों का पुनर्परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि एजेंसी ने अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास नहीं किया बल्कि पूर्व के आरोप पत्रों मं विरोधाभास को सिर्फ दिखाने का प्रयास किया। आवेदन पर 10 जून को सुनवाई होने की संभावना है।
मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दे दी है. एजेंसी ने मुंबई की एक अदालत में दायर होने वाली चार्जशीट में साध्वी का नाम नहीं दिया है. NIA की इस दूसरी पूरक चार्जशीट में कर्नल पुरोहित समेत 10 लोगों के नाम शामिल किए गए है. इस चार्जशीट में महाराष्ट्र एटीएस की जांच पर सवाल उठाया गया है. वहीं साध्वी प्रज्ञा से मकोका हटा लिया गया है.