संत रामपाल के मामले मे, कोर्ट का आया बड़ा फैसला

हिसार,  सतलोक आश्रम के संचालक और संत रामपाल पर हिसार कोर्ट में चल रहे दो केस में बरी कर दिये गयें हैं। बरवाला के सतलोक आश्रम से जुड़े मामलों में सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और रास्ता रोककर बंधक बनाने के आरोप थे। 2014 में हिसार के बरवाला विवाद के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 2006 में भी उन पर हत्या का केस भी दर्ज हुआ था।

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संत रामपाल पर अभियोग नंबर 426 में धारा 323, 353, 186 और 426 के तहत मामला दर्ज किया गया था।  वहीं अभियोग नंबर 427 में धारा 147, 149, 188 और 342 लगाई गई थी।  इन दोनों मामलों में रामपाल के अलावा प्रीतम सिंह, राजेंद्र, रामफल, वीरेंद्र, पुरुषोत्तम, बलजीत, राजकपूर ढाका, राजकपूर और राजेंद्र को आरोपी बनाया गये थे।

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 रामपाल की हिसार कोर्ट में पेशी के दौरान भारी तादाद में रामपाल के समर्थक पहुंच जाते थे, जिससे पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने और इन लोगों को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इसी वजह से हिसार की सेंट्रल जेल में ही एक स्पेशल कोर्ट बनाकर इन मामलों की सुनवाई चल रही थी। 

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