एडवोकेट मोतीलाल यादव की एक और जनहित याचिका पर बड़ा निर्णय, लाउडस्पीकरों पर लगा प्रतिबंध
January 7, 2018
लखनऊ, जनहित याचिका दायर कर लोगों को उनके कष्टों से छुटकारा दिलाने वाले एडवोकेट मोतीलाल यादव एक और जनहित याचिका पर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों पर रोक लगेगी।पुलिस धार्मिक स्थलों पर बिना इजाज़त बजने वाले लाउडस्पीकर हटवाएगी।
वकील मोतीलाल यादव की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने 20 दिसंबर को यह आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को ये आदेश दिया है।
20 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर मोतीलाल यादव की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रमुख को तलब किया था।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेना होगी और तय शर्तें के साथ ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है।
यूपी के आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने एसपी व एसएसपी को हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया और आदेश का पालन कराने के लिए सर्कुलर जारी किया है। सरकार ने 10 पृष्ठ का लाउडस्पीकर के सर्वेक्षण का प्रोफार्मा जारी किया है। इसमें स्थायी रूप से लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत लेने का फॉर्म और जिन लोगों ने लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं ली है, उनके खिलाफ की गयी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है।