खबर के मुताबित मेट्रो में 15 किलो से ज्यादा का बैग लेकर चलने वाले यात्रियों को नई दिल्ली समेत 20 चुनिंदा स्टेशनों पर रोका जा सकता है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन(डीएमआरसी) मार्च से इस नियम को लागू कर सकती है. डीएमआरसी ने हाल ही में कुछ स्टेशनों पर बैग जांच करने वाली एक्स-रे मशीन के सामने यू(U) के आकार का एक मेटल बैरियर लगाया है जो 15 किलो से भारी सामान को आगे नहीं जाने देगा.
बाराखंबा रोड, आनंद विहार, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और शाहदारा में मेटल बैरियर लगाए गए हैं. मार्च से दिल्ली में 15 अन्य मेट्रो स्टेशनों पर भी मेटल बैरियर लगा दिए जाएंगे. ये स्टेशन हैं- आदर्श नगर, आजादपुर, बदरपुर, बोटैनिकल गार्डन, चावड़ी बाजार, दिलशाद गार्डन, गोविंदपुरी, हुडा सिटी सेंटर, इंदरलोक, करोल बाग, लाल किला, नांगलोई, आर के आश्रम मार्ग, रिठाला और नई दिल्ली. अखबार के अनुसार डीएमआरसी प्रवक्ता ने बताया, “डीएमआरसी की ऑपरेशन और मेन्टेनेन्स एक्ट के तहत ऐसा किया जा रहा है ताकि बैग साइज के लिए बनाए गए नियमों का पालन किया जा सके.
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सीआईएसएफ की इनपुट के तहत भी इसे लागू किया जा रहा है. डीएमआरसी की ऑपरेशन और मेन्टेनेन्स एक्ट के तहत कोई भी यात्री 15 कीलो से ज्यादा भारी बैग लेकर मेट्रो में यात्रा करने की इजाजत नहीं है. इस नियम के तहत बैग की साइज भी निर्धारित की गई है. इसके हिसाब से बैग की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और उंचाई 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है. हालांकि यह नियम बहुत पहले से ही बना हुआ था लेकिन डीएमआरसी अब इसे लागू कर रही है.