नई दिल्ली, जज लोया की मौत की सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज लोया केस की जांच नहीं होगी. कोर्ट जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर की अदालत ने कहा कि ये याचिकाएं राजनीतिक हित साधने और चर्चा बटोरने के लिए जारी की गई लगती हैं, लेकिन इनका कोई ठोस आधार नहीं है. सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मामले में 4 जजों के बयानों पर संदेह का कोई कारण नहीं बनता. यही नहीं शीर्ष अदालत ने याचिकाओं को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिकाएं न्यायपालिका की छवि को खराब करने का एक प्रयास हैं.
सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले की सुनवाई कर रहे जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच दल से इन्वेस्टिगेशन की मांग को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं पर 16 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.