देहरादून , उत्तराखंड मंत्रिमण्डल कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कुल चार निर्णयों पर मुहर लगा दी गई। शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट में कुल छह बिंदुओं पर चर्चा होनी था। इसमें दो बिंदु स्थगित कर दिए गएए जबकि चार को सर्व सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि महायोगी गोरखनाथ विद्यालयए यमकेश्वर को राजकीय महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यह स्कूल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के नाम पर है। कैबिनेट ने उत्तराखंड साहूकारी विनियमन नियमावली 2018 को मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही वर्ष 2010 में वाणिज्य कर विभाग कर्मी त्रिवेणी राम यादव से लुटे गए चार लाख रुपये की भरपाई अब राज्य सरकार करेगी। यह राशि 11 कार्मिकों के वेतन की थी।
इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला बंदी जेल रक्षक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही अहर्ता हाई स्कूल से बढ़ाकर इंटर एवं सीधी भर्ती की आयु न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 कर दी गई है।