मुंबई , डिमांड ड्राफ्ट के जरिये धनशोधन की संभावनाओं के मद्देनजर अब ड्राफ्ट बनवाने वाले का नाम भी इस पर लिखने का फैसला किया गया है।
रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी अधिसूचना के अनुसारए अब डिमांड ड्राफ्टए पे.ऑर्डरए बैंकर्स चेक आदि पर इन्हें खरीदने वाले का नाम भी होगा। यह आदेश 15 सितंबर से प्रभावी हो जायेगा।
केंद्रीय बैंक ने बताया कि इन माध्यमों से भुगतान में भुगतानकर्ता की गोपनीयता को लेकर चिंता जताई जा रही थी कि इनका इस्तेमाल धनशोधन में किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर यह फैसला किया गया है।