आखिर क्यों टाली सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मुद्दें कि सुनवाई

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस अहम मुद्दें की सुनवाई क्यों टाल दी है।  संविधान के अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की समस्या के बारे केन्द्र और राज्य सरकार की सुनवाई जनवरी तक के लिये स्थगित कर दी।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ से केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुच्छेद 35-ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि राज्य में आठ चरणों में सितंबर से दिसंबर के दौरान स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और वहां कानून व्यवस्था की समस्या है।

इन याचिकाओं पर सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह के लिये स्थगित करते हुये पीठ ने कहा,  हमें बताया गया है कि वहां कानून व्यवस्था की समस्या है पहले चुनाव हो जाने दीजिये। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार और सुविधायें प्रदान करता है तथा यह राज्य के बाहर के लोगों को इस राज्य में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति प्राप्त करने पर रोक लगाता है।