नई दिल्ली, मोदी सरकार ने 200 और 2000 रुपये के नोटो को लेकर ये नया आदेश जारी किया है. 200 और 2000 रुपये के गंदे और कटे-फटे नोट बदलने को लेकर वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक के मसौदे को हरी झंडी दे दी है. इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है.
रिजर्व बैंक ने मंत्रालय को कटे-फटे और गंदे नोट बदलने के RBI रूल्स 2009 में बदलाव का प्रस्ताव भेजा गया था. अब नए नियम जारी कर दिए गए है. इससे पहले नियमों के अनुसार, सिर्फ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये के नोट बदलने का ही प्रावधान था.
कानून में ऐसा कोई प्रावधान हीं था जिसके आधार पर बैंक 2000 और 200 रुपये के गंदे, पुराने या फटे नोट बदल सकें. नोट बदलने का कानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है. इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी. नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया था. अब नए मसौदे में संशोधन कर 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने के प्रावधान को जोड़ दिया गया है.
दो हजार रुपये के नोट नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद जारी किए गए थे जबकि 200 रुपये का नोट सितंबर 2017 के बाद जारी हुआ है. देश भर में बड़ी तादाद में लोग इस बात को लेकर काफी परेशान हैं कि नोट नहीं बदले जा रहे हैं. बैंक भी कानून न होने की वजह से लोगों के नोट नहीं बदल पा रहे हैं. कानून में बदलाव होने के बाद लोगों को राहत मिल सकेगी.