नयी दिल्ली, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विवादित फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किये जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश संशोधित करते हुए जमानत की शर्त समाप्त कर दी।
उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विवादित फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किये जाने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को पहले तो सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद ही अपना आदेश संशोधित करते हुए जमानत की शर्त समाप्त कर दी।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने सुश्री शर्मा की जमानत याचिका पहले स्वीकार कर ली, लेकिन इसके लिए सुश्री बनर्जी से माफी मांगने की शर्त रखी।
कुछ मिनट बाद ही पीठ ने सुश्री शर्मा के वकील एन एन कौल को वापस बुलाया और अपने आदेश में संशोधन करते हुए जमानत के लिए माफीनामा की शर्त समाप्त कर दी।
अब प्रियंका को तुरंत जेल से रिहा किया जायेगा।
आपत्तिजनक मीम पोस्ट करने वाली सुश्री शर्मा को न्यायालय ने पहले लिखित माफीनामा देने को कहा था।उल्लेखनीय है कि सुश्री शर्मा ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय सुनवाई को तैयार हो गया था।