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सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर दी ये बड़ी सुविधा….

नई दिल्ली,अगर आपके पास किसी और शहर का ड्राइविंग लाइसेंस है, और आप किसी दूसरे शहर या राज्य में रहते हैं, तो लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आपको संबंधित राज्य या शहर जाने की जरूरत नहीं है। अब यह काम आप अपने शहर में ही कर सकते हैं।

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आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी और शहर में बना था तो उसके नवीनीकरण या पता परिवर्तन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोएडा के स्थायी पते का प्रमाण देकर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकते हैं। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं।

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परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले लोग उस शहर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते थे, जहां उनकी पोस्टिंग थी। मूलस्थान नोएडा आने पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि जब समाप्त हो जाती है तो वे परेशान होते हैं। एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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ड्राइविंग लाइसेंस स्थाई पते पर डाक के जरिये लखनऊ की एजेंसी द्वारा आवेदक के घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी शहर में बना हो, उसका नवीनीकरण स्थायी पते पर कराया जा सकता है।

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