AAP के चार और विधायकों ने अब इस मामले को लेकर खटखटाया अदालत का दरवाजा
February 7, 2018
नयी दिल्ली, आम आदमी पार्टी के चार और विधायकों ने लाभ के पद के मामले में दिल्ली विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिये जाने के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिकाएं सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के समक्ष आई जिन्होंने इन याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग का जवाब मांगते हुए उसे नोटिस जारी किया।
आयोग की ओर से पेश हुए वकील अमित शर्मा ने अदालत को सूचित किया कि आयोग नया जवाब दायर नहीं करेगा और आप के अन्य आठ विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ दाखिल उनकी याचिका पर दायर किए गए शपथपत्र को फिर से पारित करेगा। चार आप विधायकों के वकील ने तर्क दिया कि वे भी चुनाव पैनल के शपथ पत्र के जवाब में आठ अन्य विधायकों में से एक की ओर से दायर प्रत्युत्तर ही स्वीकार करेंगे।
पीठ ने इस पर ध्यान देते हुए कहा कि नरेश यादव, आदर्श शास्त्री, संजीव झा और राजेश गुप्ता की याचिकाओं की सुनवाई अब आठ अन्य आप विधायकों की याचिका के साथ की जाएगी जिस पर आज सुनवाई होनी है। निर्वाचन आयोग ने पिछले सप्ताह दायर अपने जवाब में अदालत से कहा था कि याचिकाएं विचार करने योग्य नहीं है और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए।
उसने कहा था कि आप विधायकों ने चुनाव आयोग ईसी की सिफारिशों को चुनौती दी है लेकिन इसकी अब कोई अहमियत नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन सिफारिशों पर अपना फैसला कर चुके हैं। ईसी के शपथपत्र के जवाब में आठ विधायकों ने कहा कि आयोग एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक निजी वादी तरह व्यवहार कर रहा है।