बेंगलुरु कर्नाटक सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि यदि कोई भी निजी विद्यालय ऑनलाइन दाखिला या क्लॉस लेने के नाम पर कोई फीस लेगा, तो उसके खिलाफ महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा -3 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक निर्देश विभाग ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि कोई शैक्षणिक संस्थान कानून का उल्लंघन करता हैं, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई अभिभावकों तथा निजी स्कूल प्रबंधन संगठन की ओर से शिकायत मिलने के बाद प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने हाल ही एक बैठक के दौरान इस मुद्दे पर अधिकारियों से चर्चा की थी और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
विभाग ने इस सिलसिले में शनिवार को एक दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा,“स्कूल ऑनलाइन कक्षा संचालित कर सकते हैं, लेकिन वे अगले आदेश तक अभिभावकों से फीस नहीं वसूल सकते हैं। ” विभाग ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि कोई भी स्कूल शैक्षिण सत्र 2020-21 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने कोविड-19 संकट के कारण इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा रखी है।